Sunday, 22 November 2015

सर छोटूराम को अंग्रजों का पिट्ठू कहने वाले अपने कानों के पट खोल के सुनें!

यह जो नीचे सर छोटूराम द्वारा पास करवाये जिन कानूनों की फेहरिश्त रख रहा हूँ, यह ना ही तो किसानों के लिए किसी गांधी ने पास करवाये, ना ही किसी नेहरू ने, ना ही किसी शंकराचार्य-महंत आदि ने, ना ही किसी आर.एस.एस. वाले ने, ना ही किसी जिन्नाह ने; अंग्रेजों को लट्ठ दे के यह पास करवाये तो सिर्फ और सिर्फ सर छोटूराम ने| और उनके इस गट के आगे "सर' तो उनके लिए बहुत छोटी उपाधि है, उनको "किसानों का भगवान" भी कहूँ तो अतिश्योक्ति नहीं|

डालें नजर जरा इन पर राजकुमार सैनी और रोशनलाल आर्य जैसे मंडी-फंडी के इशारों पर बरगलाते फिर रहे लोग| आप लोग अपनी सरकार-सत्ता और ताकत होते हुए इन जैसा एक भी कानून अगर किसान बिरादरी के लिए पास करवा दो, तो ताउम्र आपकी वंदना करूँ| जब गांधी-जिन्नाह-लाला लाजपत राय जैसे लोग मंडी-व्यापारियों के हितों हेतु कभी असहयोग आंदोलन तो कभी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जब बालगंगाधर तिलक और गांधी वर्ण व् जातीय व्यवस्था को ज्यों-का-त्यों कायम रख पाखंडियों के हितों हेतु "पूना पैक्ट" कर रहे थे, जब आर.एस.एस. वाले अपने बिलों में घुसे बैठे रहा करते थे, तब इस शेर जाटनी के जाए ने, अंग्रेजों के हलक से निकाल यह कानून दिलवाए थे किसान-कमेरे को, पढ़ो इनको और सोधी में आओ कुछ:

साहूकार पंजीकरण एक्ट - 1938 - यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था । इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज़ नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पायेगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया।

गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट - 1938 - यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ । इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थीं, वो सारी जमीनें किसानों को वापिस दिलवाई गईं। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूलराशि का दोगुणा धन साहूकार प्राप्‍त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिये जाने का प्रावधान किया गया।

कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम - 1938 - यह अधिनियम 5 मई, 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्किट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य एक रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आढ़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियां होती थीं। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आढ़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई।

व्यवसाय श्रमिक अधिनियम - 1940 - यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्‍ताह में 61 घंटे, एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। वर्ष भर में 14 छुट्टियां दी जाएंगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यवसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी-छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सबकी जांच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय-समय पर की जाया करेगी।

कर्जा माफी अधिनियम - 1934 - यह क्रान्तिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी ऋण-मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी (रीकैन्सिलेशन) बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होते थे। दाम दुप्पटा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी।

जय यौद्धेय! - फूल मलिक

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